पीएम मोदी की आयुष्मान योजना के मुरीद हुए बिल गेट्स, सोशल मीडिया पर की तारीफ
कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में मांगी जानकारी
आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर से कहा है कि बाबा रामदेव के खिलाफ उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री को हटा दें या फिर उसे ब्लॉक कर दें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सील बंद लिफाफे में इस बात कि सभी जानकारी दें कि कौन इन सामाग्रियों को डाल रहा है और यदि कोई व्यक्तिगत रुप से यह कर रहा है तो उसकी भी जानकारी दें। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूट्यूब एक वीडियो को प्ले करके देखा जिसमें बाबा रामदेव पर कई मनगढंत आरोप की बात कही जा रही है। वीडियो देखने के बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह पाया कि वीडियो में उस किताब के कुछ अंश का भी जिक्र है जिसको हाईकोर्ट ने सितंबर में डिलीट करने के निर्देश दिए थे। मालूम हो कि 2018 में गॉडमैन फ्रॉम टाइकून नाम से एक किताब आई थी जिसको लेकर 29 सितंबर को कोर्ट ने प्रकाशक और लेखक को किताब के कुछ विवादित अंश हटाने के आदेश दिया थे।
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