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दिल्ली HC का आदेश, बाबा रामदेव के खिलाफ सोशल मीडिया से हटाई जाएं आपत्‍तिजनक सामग्री

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से बाबा रामदेव के खिलाफ उपलब्ध आपत्‍तिजनक सामग्री को हटाया जाए।

नई दिल्लीJan 25, 2019 / 07:15 am

Anil Kumar

दिल्ली HC का निर्देश, बाबा रामदेव के खिलाफ सोशल मीडिया से हटाई जाएं आपत्‍तिजनक सामग्री

दिल्ली HC का निर्देश, बाबा रामदेव के खिलाफ सोशल मीडिया से हटाई जाएं आपत्‍तिजनक सामग्री

नई दिल्ली। सोशल मीडिया का अस्तित्व जब से सामने आया है तब से किसी भी तरह की सूचनाओं तक आम लोगों की पहुंच आसान हो गई है। लेकिन इन सबके बीच फर्जी और अफवाह फैलाने वाली खबरों की भी बाढ़ आ गई है। आम नागरिकों के पास ऐसे पर्याप्त साधन नहीं हैं जिससे कि यह पता चल सके कौन सी सूचना सही है और कौन सी भ्रामक या फिर झूठी है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रामक जानकारियां पोस्ट कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं योग गुरु बाबा रामदेव जिनके बारे में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई सूचनाएं या फिर कंटेंट उपलब्ध है जो कि उनके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। केवल बाबा रामदेव की छवि को धूमिल करने के मकसद से पोस्ट किए गए हैं। हालांकि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से बाबा रामदेव के खिलाफ उपलब्ध आपत्‍तिजनक सामग्री को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि कुछ विवादित बातें लेख, वीडियो या फिर अन्य माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रही है, जिसे हटाया जाना चाहिए।

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कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में मांगी जानकारी

आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर से कहा है कि बाबा रामदेव के खिलाफ उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री को हटा दें या फिर उसे ब्लॉक कर दें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सील बंद लिफाफे में इस बात कि सभी जानकारी दें कि कौन इन सामाग्रियों को डाल रहा है और यदि कोई व्यक्तिगत रुप से यह कर रहा है तो उसकी भी जानकारी दें। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूट्यूब एक वीडियो को प्ले करके देखा जिसमें बाबा रामदेव पर कई मनगढंत आरोप की बात कही जा रही है। वीडियो देखने के बाद न्‍यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह पाया कि वीडियो में उस किताब के कुछ अंश का भी जिक्र है जिसको हाईकोर्ट ने सितंबर में डिलीट करने के निर्देश दिए थे। मालूम हो कि 2018 में गॉडमैन फ्रॉम टाइकून नाम से एक किताब आई थी जिसको लेकर 29 सितंबर को कोर्ट ने प्रकाशक और लेखक को किताब के कुछ विवादित अंश हटाने के आदेश दिया थे।

 

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