इस आदेश में कहा गया कि, ‘कोविड-19 के प्रसार को और रोकने के मद्देनजर, यह अधिसूचित किया जाता है कि अगले आदेश तक या निचली अदालतों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेश होने वाले वकीलों को गाउन, कोट, शेरवानी, अचकन, चपकन और जैकेट पहनने से छूट होगी।
Delhi High court ने Lawyers को दी बड़ी राहत
Coat, Jacket, Sherwani और अचकन से दी छूट
नई दिल्ली•May 26, 2020 / 04:47 pm•
धीरज शर्मा
वकीलों को कोट, गाउन, जैकेट, शेरवानी से मिली छूट
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