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Delhi: इंडिया गेट के आस-पास लगाई धारा 144, सभी आयोजन पर भी लगी रोक

Delhi में इंडिया गेट और आस-पास के इलाकों में लगाई गई धारा 144 हाथरस की घटना और कृषि बिलों के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस का फैसला आप सांसदों, विधायकों और पार्षदों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का किया ऐलान
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Dheeraj Sharma

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Updated: 2 Oct 2020, 6:46 AM IST

Delhi Police Imposed section 144 at India Gate

इंडिया गेट और आस-पास के इलाकों पर लगाई गई धारा 144

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने इंडिया गेट ( India Gate ) और आस-पास के इलाकों में धारा-144 लागू कर दी है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के आयोजनों पर रोक भी लगा दी गई है। दरअसल हाथरस की घटना और कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया है।

इसके तहत अगले आदेश तक इन इलाकों में किसी भी तरह के प्रदर्शन या फिर आयोजन की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 सितंबर 2020 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के तहत जंतर मंतर पर भी सिर्फ 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए भी संबंधित विभाग ने मंजूरी लेना होगी।

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कृषि बिल के विरोध में पिछले कुछ दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते सोमवार को किसानों ने कृषि बिल के विरोध में ही ट्रैक्टर में आग लगाने जैसी घटना को अंजाम दिया। वहीं इस बीच हाथरस की घटना से भी देशभर के लोगों में गुस्सा है।

बुधवार को भी हाथरस की पीड़िता को न्याय की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने इंडिया गेट समेत अन्य इलाकों में जमकर प्रदर्शन किया। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पहले ही एहतियात बरत रही है।

दरअसल दिल्ली पुलिस को लगता है कि इंडिया गेट या आस-पास के इलाकों में प्रदर्शन हो सकते हैं। ऐसे में इन इलाकों में पहले ही धारा 144 लगा दी गई है।

आप ने किया प्रदर्शन का ऐलान
उधर आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और निगम पार्षद सदस्यों ने 2 अक्टूबर को हाथरस दलित युवती के साथ हुई घटना के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है।

एक समय में चार अधिक लोग नहीं
आपको बता दें कि धारा 144 लागू किए जाने के बाद किसी जगह पर एक समय में चार से ज्यादा लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होती है।