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कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट के बिना गोवा में नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्या हैं नियम

Entry Rules For Goa : एक मई को सभी कोरोना मरीजों के स्वस्थ हो जाने के बाद गोवा हुआ था ग्रीन जोन घोषित
तट रक्षक बल के अधिकारी समेत अन्य लोग मिले कोरोना संक्रमित

May 27, 2020 / 06:43 pm

Soma Roy

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Entry Rules For Goa

नई दिल्ली। कोरोना (Coronavirus) के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते हर राज्य अपने-अपने तरीके से इसे नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने भी इस सिलसिले में नए निर्देश जारी किए हैं। अब गोवा में कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट (COVID negative certificate) को आवश्यक बना दिया गया है। इसके बिना लोगों को राज्य के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।
गोवा के सीएम ने कहा कि राज्य में अब 14 दिनों के होम क्वारंटाइन (home quarantine) की सुविधा अब नहीं मिलेगी। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना होगा या उन्हें यहां सबसे पहले टेस्ट करवाना होगा। यानी बिना कोरोना टेस्ट कराए किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी।
बढ़ते मामलों के चलते बदले नियम
गोवा में पहले कोरोना के सारे मामले खत्म हो गए थे। इसी के साथ उसने कोरोना मुक्त राज्य की घोषणा की थी, लेकिन भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) का एक अधिकारी और एक अन्य महिला के कोरोना वायरस(Coronavirus) से संक्रमित पाए जाने के बाद से नियम बदल दिए गए हैं। इसी के साथ साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 41 हो गई है। इनका अभी इलाज चल रहा है।
एक मई को घोषित हुआ था ग्रीन जोन
मालूम हो कि गोवा में कोविड-19 के सात रोगियों के ठीक होने के बाद राज्य कोरोना मुक्त हो गया था। तभी एक मई को गोवा को ग्रीन जोन घोषित किया गया था।गोवा में प्रवेश के लिए हर व्यक्ति को कराना होगा कोरोना टेस्ट, सीएम ने दिए निर्देश

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