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सरकार ने स्पष्ट किया, NRC सूची से बाहर रह गए लोगों को नहीं किया जाएगा गिरफ्तार

NRC Final list के बारे में सरकार ने ये बातें की स्पष्ट
सूची से बाहर रह गए लोगों को नहीं किया जाएगा गिरफ्तार
कानूनी सहायता हासिल करने में अक्षम लोगों की मदद करेगी सरकार

Sep 02, 2019 / 07:40 am

Navyavesh Navrahi

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गृह मंत्रालय की ओर से NRC लिस्ट जारी किए जाने के बाद से ही अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि NRC फाइनल लिस्‍ट को लेकर विदेशी मीडिया में भ्रामक बातें कही जा रही हैं, जो गलत हैं।
उन्होंने कहा कि- भारत ने 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह असम के नागरिकों की देखभाल कर सकने के बारे में था। एनआरसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच असम समझौते को लागू करने में मदद करेगा।
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https://twitter.com/ANI/status/1168139572934402048?ref_src=twsrc%5Etfw
रवीश कुमार ने कहा कि- सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भारत सरकार को वचन निभाने के लिए बाध्य किया। इस कारण 2015 में असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। एनआरसी को अपडेट करना सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनिवार्य, पारदर्शी, कानूनी प्रक्रिया है। यह एक शासनात्‍मक संचालित प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया की निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा रही है।
सर्वोच्च अदालत की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सरकार काम कर रही है। शीर्ष अदालत ने खुद ही सभी कदमों की समय सीमा तय की है, जिसके लिए इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
रवीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि- जिन लोगों का नाम NRC की फाइनल लिस्ट में नहीं है, वे सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक देश के नागरिक के तौर पर सुविधाएं ले सकेंगे। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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कानूनी सहायता मिलेगी
रवीश कुमार के अनुसार- असम राज्य ने एनआरसी लिस्‍ट में छूट गए किसी भी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता देने का आश्वासन दिया है। जो कानूनी सहायता हासिल करने में अक्षम हैं, उन्हें कानूनी सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी।

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