HC के जजों को हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच से छूट नहीं : SC
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के उस निर्णय का हवाला दिया कि विमान में चढऩे
से पूर्व सुरक्षा जांच से केवल उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जो चौबीसों
घंटे सरकार की सुरक्षा में रहते हैं
Supreme Court decision: 16 thousand 334 employees will get to 900 percent allowance, Supreme Court, Road Transport Corporation, decision
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ही हवाई अड्डों पर विमान पर चढऩे से पहले सुरक्षा जांच से छूट मिलेगी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश में गलती पाते हुए मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सुरक्षा का मामला प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने विमान में सवार होने से पहले सुरक्षा जांच में छूट का दायरा इस आधार पर बढ़ा दिया था कि वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं।
हाई कोर्ट के 13 मई 2015 के फैसले को दरकिनार करते हुए पीठ की ओर से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि सुरक्षा का मामला प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। वे रुतबा के लिए नहीं और केवल पूर्व परंपरा के अधिकार पर निर्भर नहीं हैं।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के उस निर्णय का हवाला दिया कि विमान में चढऩे से पूर्व सुरक्षा जांच से केवल उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जो चौबीसों घंटे सरकार की सुरक्षा में रहते हैं।
Home / Miscellenous India / HC के जजों को हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच से छूट नहीं : SC