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गार्गी छेड़छाड़ मामले की सीबीआई जांच पर सुनवाई को हाईकोर्ट सहमत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले की जांच सीबीआई से कराने की अधिवक्ता एम.एल.शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

नई दिल्लीFeb 14, 2020 / 04:02 pm

Prashant Jha

गार्गी छेड़छाड़ मामले की सीबीआई जांच पर सुनवाई को हाईकोर्ट सहमत

गार्गी छेड़छाड़ मामले की सीबीआई जांच पर सुनवाई को हाईकोर्ट सहमत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ( Delhi High Court ) ने सोमवार को गार्गी कॉलेज (Gargi College) में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की अधिवक्ता एम.एल.शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया। कोर्ट सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

वकील एम एल शर्मा ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति जी.एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। शर्मा ने कहा, “आज की तारीख तक, कुछ भी नहीं किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के नौ दिन बाद उन्होंने दो दिन पहले बस 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।”

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इसपर पीठ ने पूछा कि मामले की सुनवाई में ‘आखिर क्या जल्दबाजी है’, जिसपर शर्मा ने कहा, “वे सबूत को नष्ट कर देंगे।” अधिवक्ता ने गार्गी कॉलेज में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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वकील शर्मा ने इसी तरह की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में भी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा गया। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। जिसपर कोर्ट ने 16 फरवरी को सुनवाई करने का समय दिया है।

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