दो प्रमुख दुपहिया वाहन निर्माता कंपनियों- टीवीएस मोटर कंपनी व हीरो मोटर कार्प और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.वी नागरत्ना की पीठ ने पिछले महीने सरकार की ओर से 100 सीसी से कम के वाहनों को लेकर जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
भारत में आ रही है 2000cc इंजन वाली बाइक, जानें कब तक होगी लॉन्च राज्य सरकार ने 13 और 23 अक्टूबर को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर सह सवारी सीट वाले 100 सीसी से कम के दुपहयिा वाहनों की बिक्री और पंजीयन पर रोक लगा दी थी। साथ ही ऐसे वाहनों पर सह सवारी के साथ सफर करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने राज्य मोटरयान कानून, 1989 की धारा 143 (3) के तहत यह आदेश जारी किया था। इसके लिए सरकार ने उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया था। वाहन निर्माता कंपनियों ने कानून की इस धारा की वैधानिकता को चुनौती दी थी।
फास्ट टैग पर केंद्र का नया नियम
केंद्र सरकार ने वाहनों में फास्ट टैग को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक दिसंबर से नए वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक वाहन निर्माता कंपनी या फिर वाहन बेचने वाले डीलर वाहनों पर फास्ट टैग लगा कर वाहन बेचेंगे। इसके पीछे सरकार ने मोटर वेहिकल अधिनियम 138ए का हवाला दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एक दिसंबर से बिना फास्ट टैग के वाहन सड़कों पर नहीं उतरेंगे।