scriptअगर आपके पास है बाइक तो पढ़ लें हाईकोर्ट का ये फैसला | high court judgement on two seater vehicle | Patrika News
विविध भारत

अगर आपके पास है बाइक तो पढ़ लें हाईकोर्ट का ये फैसला

100 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर लोग सह सवारी के साथ सफर भी कर सकेंगे।

नई दिल्लीNov 04, 2017 / 07:24 pm

ashutosh tiwari

 two seater vehicle
बेंगलूरु। राज्य में 100 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों की सह सवारी सीट के साथ बिक्री फिलहाल जारी रहेगी। साथ ही ऐसे वाहनों पर लोग सह सवारी के साथ सफर भी कर सकेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जारी दो अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
दो प्रमुख दुपहिया वाहन निर्माता कंपनियों- टीवीएस मोटर कंपनी व हीरो मोटर कार्प और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.वी नागरत्ना की पीठ ने पिछले महीने सरकार की ओर से 100 सीसी से कम के वाहनों को लेकर जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
भारत में आ रही है 2000cc इंजन वाली बाइक, जानें कब तक होगी लॉन्च

राज्य सरकार ने 13 और 23 अक्टूबर को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर सह सवारी सीट वाले 100 सीसी से कम के दुपहयिा वाहनों की बिक्री और पंजीयन पर रोक लगा दी थी। साथ ही ऐसे वाहनों पर सह सवारी के साथ सफर करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने राज्य मोटरयान कानून, 1989 की धारा 143 (3) के तहत यह आदेश जारी किया था। इसके लिए सरकार ने उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया था। वाहन निर्माता कंपनियों ने कानून की इस धारा की वैधानिकता को चुनौती दी थी।
फास्ट टैग पर केंद्र का नया नियम
केंद्र सरकार ने वाहनों में फास्ट टैग को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक दिसंबर से नए वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक वाहन निर्माता कंपनी या फिर वाहन बेचने वाले डीलर वाहनों पर फास्ट टैग लगा कर वाहन बेचेंगे। इसके पीछे सरकार ने मोटर वेहिकल अधिनियम 138ए का हवाला दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एक दिसंबर से बिना फास्ट टैग के वाहन सड़कों पर नहीं उतरेंगे।

Home / Miscellenous India / अगर आपके पास है बाइक तो पढ़ लें हाईकोर्ट का ये फैसला

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो