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अवैध खनन मामला: SC ने लगाई फटकार, मेघालय सरकार को 100 करोड़ जुर्माना भरने का आदेश

illegal mining in Meghalaya SC ने State govt को लगाई फटकार
100 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश
Central Pollution Control Board पास जमा की जाएगी जुर्माना राशी

नई दिल्लीJul 03, 2019 / 08:26 pm

Shivani Singh

अवैध खनन मामला: SC ने लगाई फटकार, मेघालय सरकार को 100 करोड़ जुर्माना भरने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अवैध कोयला खनन ( illegal mining in Meghalaya ) पर रोक लगाने में विफल रहने पर मेघालय सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने मेघालय सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT ) की ओर से लगाए गए 100 करोड़ रुपए के जुर्माने की राशि जमा कराने को कहा। बता दें कि यह राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा की जाएगी।

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मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अशोक भूषण और के. एम. जोसफ की पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अवैध रूप से निकाले गए कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड को सौंप दें। कोल इंडिया लिमिटेड अवैध रूप से खनन ( Illegal mining in Meghalaya ) कर निकाले गए कोयले की नीलामी करेगी और इससे प्राप्त राशि राज्य सरकार ( Meghalaya Government ) के पास जमा कराएगी। हालांकि, पीठ ने संबंधित अधिकारियों की अनुमति से निजी और सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर खनन जारी रखने की इजाजत दे दी।

IMAGE CREDIT: Illegal mining

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गौरतलब है कि एनजीटी ने तीन सदस्यीय समिति की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए 4 जनवरी को मेघालय सरकार पर जुर्माना लगाया था। NGT ने इस रिपोर्ट में कहा था कि राज्य में करीब 24,000 खदानें थी जिनमें से अधिकांश अवैध थीं। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में राज्य में कोयला खदान ( illegal mining in Meghalaya ) त्रासदी के मद्देनजर कोयले के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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