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INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं, अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई

आरोपी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की लटक रही तलावर
ईडी और सीबीआई आरोपी चिदंबरम की तलाश में जुटे
जस्टिस रमन्ना बोले CJI करेंगे चिदबंरम केस की सुनवाई

नई दिल्लीAug 22, 2019 / 09:41 am

Prashant Jha

INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं, अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से चिदबंरम को राहत नहीं मिली है। अब 23 अगस्त को चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में चिदबंरम केस की लिस्टिंग नहीं हुई जिस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। शुक्रवार को चिबंदरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। मुख्य मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई इस केस पर फैसला सुनाएंगे।

ऐसे में पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इधर ईडी के बाद सीबीआई ने भी चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।

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https://twitter.com/ANI/status/1164130480930865154?ref_src=twsrc%5Etfw

CBI और ED ने जारी किया नोटिस

इस बीच CBI और प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के देश छोड़ने की आशंका को देखते हुए लुकआउट नोटिस जारी किया है। CBI और ED की टीम चिदंबरम की तलाश कर रही है।सीबीआई की टीम चिदंबरम के आवास पर मौजूद है। सीबीआई ने चिदंबरम के आवास के बाहर नोटिस चस्पा कर जल्द से जल्द उपस्थित होने को कहा है।

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जस्टिस रमन्ना ने केस को CJI के पास भेजा

इससे पहले INX मीडिया केस के आरोपी पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस रमन्ना ने मामले में फैसला सुनाने से इनकार करते हुए केस को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई क पास ट्रांसफर कर दिया।

सुनवाई को लेकर पी चिदंबरम के वकील सिब्बल, खुर्शीद, विवेक तन्खा CJI के कोर्ट रुम में मौजूद थे। लेकिन सीजेआई अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे थे। चिदंबरम के वकीलों को उम्मीद थी कि केस की लिस्टिंग आज हो जाएगी लेकिन नहीं हो पाई। चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका में कमियों को दूर कर दिया गया है।

ऐसे में मामले को जल्द सुना जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस रमन्ना ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ लिस्टिंग करेंगे, मामला नहीं सुनेंगे। इस मामले पर रजिस्ट्रार ने जानकारी दी कि लिस्टिंग पर फैसला CJI को करना है, लेकिन हमें अभी उनके आदेश का इंतजार है।

कपिल सिब्बल और जस्टिस रमन्ना के बीच बहस के कुछ अंश—

सिब्बल- डिफेक्ट मामूली हैं।

जस्टिस रमन्ना – आप डिफेक्ट दूर कीजिये

सिब्बल- मामला कभी भी सुना जाए,,,मगर हमे अंतरिम राहत तो दी जा सकती है। मेरे मुवक्किल कहीं भाग नहीं रहे हैं।
जस्टिस रमन्ना ने रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछा कि क्या दिक्कत है याचिका में

रजिस्ट्रार- डिफेक्ट क्योर हो गया है। मामला कब और कहां लगेगा, अभी तय नहीं है।

सिब्बल- मतलब ये मामला अब हमें 4 बजे के बाद cji के सामने रखना होगा।
जस्टिस रमन्ना – इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।

वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर पी चिदंबरम के बचाव में आगे आए हैं। थरूर ने कहा कि चिदंबरम पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। लेकिन चिबंदरम साहस और पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। अंत में सत्य की जीत तय है।
https://twitter.com/PChidambaram_IN?ref_src=twsrc%5Etfw
दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, और अब जेल या बेल की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है।

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