इसके अलावा हाईकोर्ट ने राम रहीम को झटका देते हुए पंचकूला हिंसा में दर्ज की गई 18 एफआईआर पर एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ कोर्ट ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा सरकार मुआवजा देने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करें। आपको बता दें कि हरियाणा में फैली राम रहीम की प्रॉपर्टी की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपये है। सूबे में 16 जिलों में डेरे की प्रॉपर्टी है, जिसमें सिरसा में 1453 करोड़ की प्रॉपर्टी है।
कोर्ट में सरकार के अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने बताया कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया गया है। ये ट्रिब्यूनल तय करेगा कि पंचकूला हिंसा में कितना नुकसान हुआ था और उसकी भरपाई किस तरह की जाएगी। सिरसा में हुए डेरा के निर्माण कार्य पर भी हरियाणा सरकार को रिपोर्ट देनी है।
आपको बता दें कि बाबा राम रहीम को सजा के बाद पंचकूला में हुई हिंसा में करीब 204 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था, जिसे सरकार उसकी संपत्ति के जरिए वसूल करेगी। वहीं बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकी सरकार ने हिंसा में आम लोगों के हुए नुकसान की भी जानकारी मांगी है। 204 करोड़ के सरकारी नुकसान में रोडवेज का 14 करोड़, उत्तरी रेलवे के 50 करोड़, सेना और अर्द्धसैनिक बालों के 45 करोड़ और पंचकूला समेत प्रदेश भर में हिंसा और आगजनी का 95 करोड़ का नुकसान दिखाया गया है।
1. डेरा सच्चा सौदा का पुराना भवन और एसी मार्केट 2. डेरा का नया भवन और उनमें ब्वॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल और कॉलेज
6. एमएसजी इंटरनेशनल स्कूल 7. शाह सतनाम सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल 8. विभिन्न फैक्ट्रियां 9. एसएमजी प्रोडक्ट्स 10. फिल्म सिटी सेंटर 11. माही सिनेमा