केरल को 600 करोड़ मिलने में लग जाएंगे कई महीने
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती फंड रिलीज किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से राशि जारी किए जाने को लेकर कुछ नियम हैं, इनका पालन करते हुए ही राहत की रकम जारी की जाती है। अधिकारी ने बताया है कि ऐसी परिस्थितियों में कई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पैकेज जारी किया जाता है। आपको बता दें कि केरल में बीते 8 अगस्त के बाद से बाढ़ में 293 लोगों की जान चली गई है। देश के सभी राज्यों से केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के हाथ बढ़े हैं। सरकारों ने तो राहत राशि दी है, साथ ही आम लोगों ने भी बढ़-चढ़कर केरल के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।
पीएम मोदी ने 500 करोड़ देने का किया था ऐलान
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिन के दौरे पर केरल गए थे, जहां उन्होंने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद ही पीएम मोदी ने 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी 100 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया था।
आपदा राहत फंड के क्या हैं नियम?
आपदा राहत फंड के मौजूदा नियमों के मुताबिक, राज्य आपदा राहत कोष में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट होती है। सामान्य कैटिगरी के राज्यों के लिए यह आंकड़ा होता है, जबकि विशेष राज्यों के लिए 90 फीसदी सहायता केंद्र सरकार से मिलती है। हालांकि यह रकम एक फाइनैंशल इयर में दो बार दो किस्तों में (जून और दिसंबर) जारी की जाती है।