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13 जून को दायर की थी अर्जी
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट से जमानत की मांगी थी। ये सुनवाई जस्टिस एके सिंह की कोर्ट में सूचीबद्ध है।
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आधी सजा काटकर पहुंच गए कोर्ट
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को सीबीआई कोर्ट से साढ़े तीन साल की सजा हुई थी। 23 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने लालू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। जिसमें से आधी सजा काटने के बाद वे जमानत हासिल करने के लिए अदालत की शरण में पहुंच गए।
सजा मिलने के बाद से ही बीमार चल रहे लालू
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के दुमका ( Dumka ), देवघर ( Deoghar ) और चाईबासा ( Chaibasa ) मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई गई है। 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद से ही वे जेल में हैं। इसी दौरान तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी भी लालू खराब सेहत की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे हैं।