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गुजरात: शादी के लिए बुक थी कार लेकिन नहीं पहुंची, ट्रैवल कंपनी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

शादी के लिए लिमोजिन कार बुक की गई थी लेकिन घंटो इंतजार के बाद भी कार नहीं पहुंची, जिसके बाद उपभोक्ता अदालत ने ट्रैवल कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

नई दिल्लीJul 06, 2018 / 10:54 am

Shivani Singh

Limousine car

गुजरात: शादी के लिए बुक थी कार लेकिन नहीं पहुंची, ट्रैवल कंपनी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। गुजरात से बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दो साल पुराने एक मामले में एक ट्रैवल कंपनी को ग्राहक ने 25 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। बता दें कि दो साल पहले एक ट्रैवल कंपनी से एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी के लिए लिमोजिन कार बुक कराई थी। लेकिन शादी के दिन दूल्हा-दुल्हन कार का इंतजार करते-करते थक गए, मगर कार नहीं आई।

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बेटे की शादी के लिए बुक की थी कार

बता दें कि यह मामला गुजरात के आणंद जिले के बोरसाड़ कस्बे का है। गुलाम रसूल वोहरा नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी के लिए आणंद की एन लिमोजिन इंटरनैशनल नाम की एक ट्रैवल कंपनी से लिमोजिन बुक कराई थी। उन्होंने शादी के दो हफ्ते पहले ही कंपनी को कार की बुकिंग के लिए 5000 रुपए अडवांस में दिए थे। पूरे दिन की बुकिंग का किराया 24000 रुपए था।

घंटों इंतजार के बाद नहीं आई कार

शादी के दिन का को आना था लेकिन उस दिन वोहरा और उनका बेटा शोएब लिमोजिन का इंतजार करते रह गए, लेकिन कार नहीं आई। दूल्हा-दुल्हन ने घंटों कार का इंतजार किया, तब भी बुक की कार नहीं आई तो थक हार कर वे दूसरी गाड़ी से रवाना हुए।

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कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस

वहीं, शादी के दिन हुई इस घटना से वोरा को काफी गुस्सा आया। उन्होंने ट्रैवल कंपनी की इस हरकत के खिलाफ आणंद की जिला उपभोक्ता अदालत में केस कर दिया। केस करते हुए दूल्हे के पिता ने 1 लाख रुपए के जुर्माने की मांग की है। इस बारे में बताते हुए वोहरा ने कहा कि शादी के दिन ऐसी घटना होना कितना शर्मनाक होता है ये सिर्फ मैं जान सकता हूं। दरवाजे पर मेहमान खड़े है और गाड़ी के आने का इंतजार हो रहा है और घंटों इंतजार के बाद कार नहीं आए तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

ग्राहक ने कार बुकिंग रद्द कराने को कहा था

वहीं, दूसरी तरफ कंपनी कुछ और ही दलील दे रही है। कंपनी ने कंज्यूमर कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता बुकिंग के एक हफ्ते बाद उनके ऑफिस आए थे। उन्होंने कर बुकिंग रद्द करने और अडवांस में दी गई रकम वापस करने का की बात कही थी। वह इसके लिए लगातार दबाव बना रहे थे। बता दें कि कंपनी ने उनके पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दूल्हे के पिता ने गुस्से में उनके ऑफिस में हंगामा किया।

कंपनी को जुर्माना भरने का आदेश

उपभोक्ता अदालत में केस की सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि लिमोजिन की बुंकिंग रद्द करवाने के दावें में दम नहीं है, क्योंकि कार के मालिक ने इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया। इसके बाद उपभोक्ता अदालत ने ट्रैवल कंपनी को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। वहीं, मानसिक यातना के लिए 95 हजार रुपयए की क्षतिपूर्ति की मांग कुछ ज्यादा है।

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