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Lockdown 5.0 : नोएडा-गाजियाबाद बॉर्डर अभी भी रहेंगे बंद, दिल्ली वालों को झेलनी पड़ सकती है मुसीबत

Lockdown 5.0 : दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को देख प्रशासन ने बॉर्डर सील रखने के दिए निर्देश
यूपी के लिए जारी की गई एडवाइजरी के तहत 8 जून से शॉपिंग मॉल समेत धार्मिक स्थल आदि खुलेंगे

Jun 01, 2020 / 12:32 pm

Soma Roy

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guidelines for Unlock-1

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown 5.0) के पांचवें चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है। चूंकि कंटेनमेंट जोन और कुछ इलाकों को छोड़कर अमूमन बाकी सभी चीजों को दोबारा खोल जा रहा है इसलिए इसे अनलॉक-1 (Unlock 1.0) नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस पर फैसले का अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को लेने को कहा था। इसके तहत उत्तर-प्रदेश में भी शर्तों के साथ कई चीजें खोली जा रही हैं। दिल्ली में आज से ही मार्केट समेत अन्य चीजों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। मगर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नोएड-गाजियाबाद बॉर्डर (Noida-Ghazibad Border Seal) अभी भी सील रहेंगे। क्योंकि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से यहां केस बढ़ सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं अब बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे और सैलून , ब्यूटी पॉर्लर आदि भी खुल सकेंगे। मगर इन सबके बीच दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर को दोबारा खोला जाए या नहीं इसका फैसला प्रशासन को करना था। चूंकि दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए नोएडा-गाजियाबाद के बॉर्डर पर स्थिति में कुछ बदलाव नहीं होगा। ये अभी भी सील रहेंगे।
कार्ड और ई-पास से मिलेगी एंट्री
बॉर्डर के बंद रहने से दिल्ली से आने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि नोएडा-गाजियाबाद में केवल वही लोग एंट्री ले सकेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़ हैं। इनमें मीडियाकर्मी, स्वास्थकर्मी और उच्च प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। ये अपना आईकार्ड दिखाकर प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ई-पास बनवाकर ही प्रवेशा पा सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पास से भी एंट्री नहीं दी जाएगी।
यूपी में इन चीजों पर मिली छूट

तीन पालियों में सरकारी कार्यालयों में होगा काम
नई गाइडलाइन के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में अब 100 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे। हालांकि कार्यालय तीन पालियों में खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी।
बाजार और दुकानें खुलेंगी
सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। सुपर मार्केट को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। मिठाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें भी खुल सकेंगी।
सार्वजनिक चीजों पर भी रियायत
बैंक्वेट हॉल, पार्क और स्टेडियम भी अब खोले जा सकेंगे। हालांकि बैंक्वेट में केवल 30 लोग ही जमा हो सकते हैं। उन्हें फंग्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां खुल पाएंगे।

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