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Coronavirus: दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाने का लिया निर्णय, बाहर जाने के लिए जरूरी होगा ई पास

एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ये लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे तक रहने वाला है।

Apr 26, 2021 / 06:44 pm

Mohit Saxena

lockdown in delhi

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। इसके कारण अस्पतालों में भारी भीड़ होने के साथ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दिल्ली में खौसतौर पर स्थिति नियंत्रण में नहीं है। केजरीवाल सरकार ने कोरोना मामलों की लंबी तादात को देखते हुए। एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ये लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। पुराना लाॅकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होना था। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन्स तैयार की है।
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ई पास की आवश्यकता होगी

इसके अंतर्गत सिर्फ जरुरी सेवाओं और कुछ खास आईडी कार्ड धारकों को ही बाहर जाने की छूट मिल सकेगी। अगर आप जरूरी सेवाओं से नहीं जुड़े हैं तो आपको घर से निकलने के लिए ई पास की आवश्यकता होगी। इन क्षेत्रों के लोगों को इस पास की आवश्यता होगी। खासतौर पर बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकर्स और इनश्योरेंस के जुड़े लोगों को जरूरत होगी। वहीं फल, सब्जियां, डेयरी, राशन, मीट.मछली, दवाएं और न्यूजपेपर से जुड़े लोग। इसके साथ डिलीवरी करने वाली लोग होंगे। एलपीजी संग पेट्रोल पंप, पानी की सप्लाई, बिजली उत्पादन,कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े लोग।
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इस तरह से करें अप्लाई

अगर आप इन सेवा से जुड़े हैं तो आप ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई पास अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट https://epass.jantasamvad.org/epass/init/पर जाना होगा। यहां पर लिंक पर क्लिक करते ही कुछ जरूरी सूचना जैसे नाम, मोबाइल नंबर, जिला की जानकारी देने के बाद आप अपना आईडी प्रूफ भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ने कोई लेटर दिया है तो यहां पर उसे अपलोड करना होगा। जमा करने के साथ ही आपके फोन पर एक ई पास जनरेटेड नंबर मिलेगा। ई पास जनरेट होने के साथ ही आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

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