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मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट का आदेश- प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपी हफ्ते में एक बार अदालत में हों पेश

2008 के मालेगांव ब्लास्ट में मुंबई की विशेष NIA कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हफ्ते में एक दिन कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों के गायब रहने पर भी जताई नाराजगी

नई दिल्लीMay 17, 2019 / 01:27 pm

Shweta Singh

Colonel Purohit Sadhvi Pragya

नई दिल्ली। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे ( Nathuram Godse ) को ‘देशभक्त’ बताकर फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई साध्वी प्रज्ञा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी और बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर को मुंबई की विशेष कोर्ट ने हर हफ्ते पेश होने का आदेश दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हफ्ते में एक दिन कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है।

20 मई को होगी केस की अगली सुनवाई

इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत दूसरे आरोपियों के कोर्ट से गायब रहने पर भी नाराजगी जताई। फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है।

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गोडसे वाले बयान पर साध्वी प्रज्ञा ने मांगी माफी, ECI ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग से तलब की रिपोर्ट

https://twitter.com/ANI/status/1129285460893683713?ref_src=twsrc%5Etfw

गोडसे विवाद में फंसी हैं साध्वी प्रज्ञा

वहीं, इससे पहले महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे ( Nathuram Godse ) को साध्वी ने ‘देशभक्त’ बताया है, जिसके बाद उपजे राजनीतिक विवादों पर अब चुनाव आयोग सक्रिया हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। हालांकि साध्वी ने अब अपने बयान के लिए माफी मांगी ली है। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से शुक्रवार तक बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें साध्वी ने कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे।

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