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मणिपुर हाईकोर्ट का आदेश, रासुका के तहत जेल में बंद पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को जल्द करो रिहा

किशोर चंद्र ने पीएम मोदी और राज्य सरकार के खिलाफ की थी आलोचना
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट
सरकार ने रासुका के तहत भेजा था जेल

Apr 08, 2019 / 05:49 pm

Prashant Jha

manipur journalist

मणिपुर हाईकोर्ट का आदेश, रासुका के तहत जेल में बंद पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को जल्द करे रिहा

इंफाल: मणिपुर हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत गिरफ़्तार किए गए पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को रिहा करने का आदेश दिया है। किशोर चंद्र ने नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के खिलाफ आलोचना करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने किशोर चंद्र को रासुका के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद उनकी पत्नी लगातार कोर्ट में रिहा करने को लेकर याचिकाएं लगाई थीं। कोर्ट के आदेश के बाद किशोरचंद्र की पत्नी रंजीता एलांगबम और उनका परिवार राहत महसूस कर रहा है।

 

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किशोरचंद्र का अस्पताल में चल रहा इलाज

किशोरचंद्र की पत्नी रंजीता ने कहा ‘मैं इस आदेश के बाद बड़ी राहत महसूस कर रही हूं, क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। रिहा होते ही उन्हें डॉक्टर से दिखाने अस्पताल ले जाएंगे। बता दें कि किशोर चंद्र पिछले महीने इंफाल के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे। उनका शुगर लेवल काफी बढ़ गया था। इस दौरान पत्नी ने उनकी डॉक्टरी पर्ची देखने की मांग की थी। पत्नी रंजीता जानना चाह रही थी कि आखिर उनके पति को कौन से बीमारी हो गई है। लेकिन उन्हें नहीं दिखाया गया। इस मुद्दे को पत्नी ने कोर्ट में उठाया था।
सरकार की कार्रवाई की हुई थी आलोचना

गौरतलब है कि पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के ख़िलाफ़ केंद्र और मणिपुर सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। लोगों ने सरकार पर बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाने का आरोप लगाया था।

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