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निर्भया केसः चारों दोषियों की फांसी टालने वाले मामले पर दिल्ली कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, शाम को हटेगा फांसी से सस्पेंस

Nirbhaya Case पवन गुप्ता ने एक बार फिर चला बचाव का दांव
SC में नाबालिग होने के दावे को खारिज करने के फैसले को दी चुनौती
चारों दोषियों की फांसी टालने वाले मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्लीJan 31, 2020 / 02:17 pm

धीरज शर्मा

निर्भया गैंगरेप केस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप मामले ( Nirbhaya Gangrape Case ) में अब दोषी पवन गुप्ता ( Pawan Gupta ) ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसके नाबालिग होने के दावे को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका ( Review Petition ) दायर की है जिसमें एससी द्वारा अपनी जुवेनाइल याचिका को खारिज करने के पहले के आदेश को चुनौती दी गई है।
उधर दूसरी तरफ 1 फरवरी को फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाले दोषियों के मामले पर दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट शाम को अपना फैसला सुनाएगा जिसके बाद 1 फरवरी को फांसी हो या नहीं इस सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा।
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तिहाड़ जेल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक इरफान अहमद ने इस दलील का विरोध किया है और कहा है कि तमाम कोशिशें की जा चुकी हैं अब इस दलील के आधार पर फांसी को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है।
आपको बता दें कि निर्भया के दोषियों की फांसी में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सबकी निगाहे कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। कोर्ट से एक बार फिर दोषियों को बचाव का रास्ता मिल जाएगा और फांसी की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ जाएगी या फिर कोर्ट हर अर्जी को खारिज करते हुए अपने फैसले पर टिका रहेगा।
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हालांकि ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि दोषियों को कानूनी रूप से बचाव के विकल्प खुले हैं। ऐसे में ज्यादा उम्मीद फांसी की तारीख टलने को लेकर ही लगाई जा रही है।
बस देखना यह है कि दिल्ली कोर्ट फांसी के लिए डेथ वारंट की अगली कौनसी तारीख सुनाता है।

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