scriptदिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवेन लागू, दो पहिया वाहनों और एंबुलेंस को छूट | Odd-even scheme will be implemented from 4th to 15th November | Patrika News
विविध भारत

दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवेन लागू, दो पहिया वाहनों और एंबुलेंस को छूट

प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम
CNG भी इस नियम के दायरे में आएंगे
नियम तोड़ने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा

नई दिल्लीOct 17, 2019 / 05:28 pm

Prashant Jha

दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवेन लागू, दो पहिया वाहनों और एंबुलेंस को छूट

दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवेन लागू, दो पहिया वाहनों और एंबुलेंस को छूट

नई दिल्ली। देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड इवेन नियम लागू कर दिया है। 4 नवंबर से दिल्ली में ऑड इवेन लागू होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक यह नियम लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऑड इवेन नियम के उल्लंघन करने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

मुख्यमंत्री को नियम में छूट नहीं

साथ ही CNG गाड़ियां और दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों को भी इस बार इस नियम के दायरे में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी छूट में राहत नहीं दी गई है।

ये भी पढ़ें: संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने के आसार, आधिकारिक ऐलान बाकी

https://twitter.com/ANI/status/1184724300437155841?ref_src=twsrc%5Etfw

ऑड इवेन के दौरान होंगी ज्यादा बसें

हालांकि इस नियम में कुछ वाहनों को छूट दी गई है। एंबुलेसं और मरीजों को ले जाने वाली गाड़ियों को छूट दी जाएगी। साथ ही दो पहिया वाहनों को भी इससे अलग रखा गया है। दिल्ली सरकार ने रविवार को ऑड इवेन नंबर लागू नहीं करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऑड इवेन के दौरान सड़कों पर ज्यादा बसें होंगी।

इन हस्तियों पर नियम लागू नहीं

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों पर ऑड इवेन का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार मंत्री इस नियम के दायरे में आएंगे।

https://twitter.com/ANI/status/1184725712273473536?ref_src=twsrc%5Etfw

Home / Miscellenous India / दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवेन लागू, दो पहिया वाहनों और एंबुलेंस को छूट

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो