मुंबई। दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत ज्यादा कीमत पर दाल बेचने पर व्यापारी को जेल जाना पड़ेगा। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने महाराष्ट्र दलहन नियामक अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मसौदे के मुताबिक सभी व्यापारियों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही दाल बेचनी होगी। यदि कोई भी व्यापारी या दुकानदार सरकार के निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर दाल बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन महीने से लेकर एक साल तक की सजा हो सकती है।
महाराष्ट्र के उपभोक्ता मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि दालों की कीमतें सरकार जगह और उत्पादन के स्थान को ध्यान में रखकर तय करेगी। यही नहीं, प्रस्तावित कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि व्यापारी बेची गई दाल की रसीद भी दें। जिस कीमत पर दाल बेची गई है, वह दाल के पैकेट पर भी लिखनी होगी।
बापट ने कहा कि अगर कोई भी कंपनी, प्रबंधक, सचिव, बिचौलिये या अन्य कोई जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट से मंजूर होने के बाद यह मसौदा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बापट ने कहा कि तब तक सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में इस संबंध में एक अध्यादेश लाएगी।
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