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डि जिटल गाइडलाइन: आयुवर्ग के हिसाब से बनानी होगी ओटीटी सामग्री, पांच वर्ग में बांटा

Highlights

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन बताई।
डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी सामग्री के प्रकाशकों को कोड आफ इथिक्स का पालन करना होगा।

नई दिल्लीMar 03, 2021 / 10:11 pm

Mohit Saxena

digital guidline
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के प्रशासकों को एक पत्र लिखा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इसका संबंध डिजिटल मीडिया से है। भाग III के तहत शक्तियां केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित हैं।
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पत्र ने भाग III के तहत नियमों के प्रावधानों को स्पष्ट किया है जो डिजिटल समाचार और वर्तमान मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेट सामग्री (ओटीटी प्लेटफार्मों) के प्रकाशकों से संबंधित हैं।
पत्र में कहा गया है, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी सामग्री के प्रकाशकों को कोड आफ इथिक्स का पालन करना होगा। इसमें आयु के आधार पर पांच वर्ग तैयार करने होंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म में यू (U) , यू ए (U/A), यू ए (U/A) 7+, यू ए (U/A) 13+, यू ए (U/A) 16 + और ए (A) वर्ग तैयार करने होंगे।
इसके अलावा, नियमों में प्रकाशक (लेवल -1), प्रकाशक (लेवल- II) द्वारा गठित स्व-विनियमन निकाय और सरकार (लेवल III), समयबद्ध सीमा के साथ तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया गया था।
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