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राज्यसभा चुनाव को लेकर अहमद पटेल के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से गायब, जांच के आदेश

न्यायमूर्ति ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए

नई दिल्लीFeb 02, 2019 / 11:43 am

Mohit Saxena

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राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से गायब, जांच के आदेश

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की प्रति अदालत से गुम होने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब न्यायूमूर्ति के सामने चुनाव याचिका दायर करने वाले भाजपा के नेता बलवंतसिंह राजपूत से पूछताछ चल रही थी। इस दौरान जब प्रति नहीं मिली तो न्यायमूर्ति ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जांच करने तथा सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। याचिका की यह प्रति राजपूत के वकीलों की ओर से पटेल को दी गई थी। इसे बाद में पटेल के वकीलों द्वारा हाईकोर्ट को सौंपा गया था।
सुनवाई फरवरी के लिए टाल दी

गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में ट्रायल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की मांग को पिछले दिनों ठुकराते हुए कहा था कि पटेल ट्रायल का सामना करें।पीठ ने ट्रायल के खिलाफ अहमद पटेल की याचिका पर सुनवाई फरवरी के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि अगर इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं तो इस आदेश के बाद वे निष्प्रभावी होंगे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट ट्रायल करेगा लेकिन फैसला नहीं सुनाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि अगर ऐसा है तो अब नया आदेश ये है कि पटेल हाईकोर्ट में ट्रायल का सामना करेंगे और यहीं पर इस पर फैसला भी सुना सकता है।
विशेष अनुमति याचिका दायर की

दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जीत को चुनौती देने वाला मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पटेल ने कुछ दिनों पहले होईकोर्ट में भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका को मान्य नहीं रखे जाने की उनकी गुहार को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

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