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अप्रैल और मई महीने की Fees ले सकेंगे प्राइवेट स्कूल, पैरेंट्स 3 महीने की किस्तों में जमा कर सकेंगे रुपए

Private Schools Fees : हरियाणा के स्कूलों में लागू होगी नई व्यवस्था, कोविड-19 के संकट के चलते उठाया कदम
स्कूल अब ट्रांसपोर्टेशन एवं दूसरी एक्टिविटीज के नाम पर रकम नहीं वसूल सकते हैं

May 23, 2020 / 12:28 pm

Soma Roy

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Private Schools Fees

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown 4.0) के दौरान अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े इसके लिए प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) के फीस स्ट्रक्चर में दोबारा बदलाव किए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन (New Guidelines) के मुताबिक प्राइवेट स्कूल अप्रैल और मई महीने की मासिक फीस (Monthly Fees) ले सकेंगे। जो पैरेंट्स इस वक्त फीस नहीं दे सकते वह स्कूल से रिक्वेस्ट करके फीस को आगे आने वाले 3 महीनों में किस्तों में जमा करा सकते हैं।
शिक्षा विभाग के अनुसार यह व्यवस्था हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) की ओर से ली जाने वाली फीस को लेकर की गई है। मालूम हो कि इससे पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार स्कूल लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों को फीस के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। ऐसे में प्राइवेट विद्यालयों ने आनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस मांग रहे थे। बाद में निर्देशों में थोड़े और बदलाव किए गए थे। जिसके तहत प्राइवेट स्कूल महज ट्यूशन फीस ले सकते हैं।
हिडन चार्ज नहीं ले सकेंगे स्कूल
नई गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट स्कूल किसी अन्य प्रखार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रख रखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क जैसे हिडन चार्जेस नहीं ले सकेंगे। अगर ऐसा करते हुए किसी स्कूल की सूचना मिलती है तो शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
महज ट्यूशन फीस लेने का अधिकार
शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से महज ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इससे टीचर्स को वेतन देने में आसानी होगी। साथ ही दूसरी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रहेंगी। मगर स्कूल इसके अलावा कॉपी-किताबों, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स या अन्य एक्टिविटी के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है।
नए सेशन में जारी रहेंगी पुरानी चीजें
न्यू एडमिशन और नए सत्र के शुरू होने के बाद स्कूलों में यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, प्रैक्टिकल फाइल आदि के नाम पर काफी मोटी रकम वसूली जाती है। मगर कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।
ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं वसूल सकते
कोरोना संक्रमण का खतरा बच्चों में ज्यादा है। इसलिए स्कूल-कॉलेज बंद हैं। चूंकि बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं इसलिए विद्यालय ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं वसूल सकते हैं। अगर किसी स्कूल ने निर्देशों की अवहेलना की तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

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