पंजाब में पैरोल पर छोड़े जाएंगे 6 हजार कैदी
पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ऐसे कैदी जिन्हें सात साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन छह हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया फैसला
कैदियों को छोड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल में जो विचाराधीन कैदी बंद हैं उन्हें कुछ समय के लिए पैरेल दिया जा सकता है। ताकि जेलों में भीड़ कम होगी। इसी को देखते हुए दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी 3000 हजार विचाराधीन कैदियों को पैरेल देने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी सैकड़ों कैदियों को पैरेल पर छोड़ने का निर्णय लिया है।
हरियाणा सरकार ने भी कैदियों को छोड़ने का फैसला किया
हरियाणा सरकार के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि जिन कैदियों की उम्र 65 वर्ष से अधिक है और एक से अधिक केसों में शामिल नहीं हैं साथ ही जो गंभीर मामले में अंदर नहीं है उन्हें छोड़ने का फैसला किया गया है। मंत्री ने कहा कि अच्छे आचरण के आधार पर छह सप्ताह की विशेष पैरोल दी जाएगी। इसमें बलात्कार, एसिड अटैक, हत्या जैसे मामले के कैदियों को अलग रखा गया है। इन कैदियों को पैरेल नहीं मिलेगी।
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देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 42 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 17 राज्यों में विशेष अस्पताल बनाने की तैयारी भी की जा रही है।