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सबरीमला मामला: SC ने कहा- कानूनी सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है, 17 से रोज सुनवाई

CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने बनाए हैं सात कानूनी प्रश्न
धार्मिक स्वतंत्रता पर नौ जजों की संवैधानिक बैंच करेगी सुनवाई

नई दिल्लीFeb 10, 2020 / 08:34 pm

Shivani Singh

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सबरीमला मामले में निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उसकी पांच जजों की पीठ इस मामले में पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कानून के प्रश्नों को वृहद पीठ के पास भेज सकती है।

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बता दें कि चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता एवं आस्था संबंधी मामलों पर सात प्रश्न तैयार किए हैं। इन सात प्रश्नों पर सुनवाई नौ जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। वहीं, अब इस मामले में 17 फरवरी को रोज सुनवाई होगी।

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पीठ ने कहा कि उसकी नौ न्यायाधीशों की पीठ संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के अधिकार के साथ इसके परस्पर प्रभाव एवं संबंध के मामले पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा ये पीठ धार्मिक प्रथाओं के संबंध में न्यायिक पुनरीक्षा की सीमा और संविधान के अनुच्छेद 25(2)(बी) में हिंदुओं के वर्गों के अर्थ पर भी सुनवाई करेगी।

साथ ही पीठ किसी विशेष धर्म या धर्म के सम्प्रदाय से संबंध नहीं रखने वाले व्यक्ति के जनहित याचिका दायर करके उस विशेष धर्म की धार्मिक आस्थाओं पर सवाल करने के अधिकार को लेकर भी सुनवाई करेगी।

 

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