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कॉमेडियन कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ी राहत देते हुए उनके आवास में कराए गए गैर कानूनी निर्माण को गिराने के बृहन्मुंबई नगर पालिका के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

नई दिल्लीOct 17, 2016 / 07:20 pm

Kamlesh Sharma

kapil sharma

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 बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ी राहत देते हुए उनके आवास में कराए गए गैर कानूनी निर्माण को गिराने के बृहन्मुंबई नगर पालिका के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंजीत मोरे और न्यायाशीश अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने कपिल शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। 
कपिल शर्मा ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका के गैरकानूनी निर्माण को गिराने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कपिल ने हाल ही में ट्वीट कर महानगर पालिका के अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे जिसके बाद से कपिल महानगर पालिका के अधिकारियों की नजर में चढ़ गए। 
कपिल पर वर्सोवा तथा ओशिवारा दोनों स्थानों पर गैर कानूनी निर्माण कार्य कराने और मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। कपिल के वर्सोवा स्थित बंगले में गैरकानूनी निर्माण का एक भाग महानगर पालिका ने चार अगस्त को गिरा दिया था और इसके बाकी बचे हिस्से को सोमवार को गिराया जाना था। 
बीएमसी के (पश्चिम) वार्ड के सहायक महानगर पालिका आयुक्त पराग मासूरकर ने संवाददाताओं को बताया कि कपिल शर्मा को उनके बंगले पर अतिरिक्त दूसरी मंजिल बनाने और तल पर भी अतिरिक्त निर्माण कार्य को बंद करने की नोटिस दी गई थी। 

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