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बिलकिस बानो गैंगरेप: SC ने गुजरात सरकार से पूछे ये सवाल, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि सजा पा चुके पुलिसवाले और डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई की है और उन्हें दोबारा काम पर कैसे रखा जा सकता है।

Oct 23, 2017 / 05:00 pm

Kapil Tiwari

Supreme Court
नई दिल्ली: 2002 में गुजरात दंगे के दौरान हुए बिलकिस बानो गैंगरेप में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात से चार हफ्ते में इन सवालों का जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि केस में सजा पा चुके पुलिसवाले और डॉक्टर काम कैसे कर सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से इस संबंध में पूछा है कि दोषी पुलिस वालों व डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही कोर्ट ने बिलकिस बानो को मुआवजे के लिए अलग से याचिका दाखिल करने को कहा है, जिस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
बिलकिस ने की थी और मुआवजे की मांग
आपको बता दें कि 3 मार्च 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार का शिकार हुईं थीं। बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर और मुआवजे की मांग की थी। साथ ही कहा था कि जिन चार पुलिसवालों व दो डॉक्टरों को हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था उन्हें सरकार ने वापस काम पर रख लिया है। इसी संबंध में कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगने के साथ ही बिलकिस को कहा है कि वह मुआवजे के लिए अलग से याचिका दाखिल करे। वहीं गुजरात सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिसवालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
मुआवजे के लिए अलग से डालें याचिका
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बिलकिस बना को कहा है कि और मुआवजा प्राप्त करने के लिए वो अलग से याचिका दाखिल करें। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले कोर्ट ने जांच में गड़बड़ी और सबूत छिपाने के दोषी करार पुलिस अफसर RS भगोरा, चार अन्य पुलिस अफसर व दो डाक्टरों की याचिका खारिज कर दी थी। दोनों डाक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने डाक्टर होने के बावजूद पुलिस के कहने पर रिपोर्ट लिखी, ये आपने अपने पेशे के साथ सही नहीं किया।
याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट को दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले ही भगौरा जेल से रिहा हो चुका है क्योंकि वह सजा काट चुका है, इसलिए मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है। फिलहाल हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे।

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