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सुप्रीम कोर्ट ने दिया रेलवे को आदेश, हर ट्रेन में लगाएं ऑक्सीजन सिलेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे को एम्स के डॉक्टरों से सलाह लेने को कहा है, ताकि सफर के दौरान यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।

Oct 19, 2017 / 04:02 pm

Kapil Tiwari

indian railway
नई दिल्ली: देश में बढ़ते रेल हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को एक आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेलवे हर ट्रेन में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर हर ट्रेन में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को आपातकाल में यह उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा ये ऑक्सीजन सिलिंडर हादसे के दौरान इमरजेंसी में घायलों के लिए काम भी आ सकते हैं।
चलती ट्रेन में मरीजों को मिलेगी ऑक्सीजन
गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेलवे को इस संबंध में एम्स के डॉक्टरों से भी सलाह लेने को कहा है ताकि चलती ट्रेन में यात्रियों को इलाज मुहैया कराया जा सके। आपको बता दें कि अभी तक ट्रेन में किसी मरीज की तबियत खराब होने के दौरान इमरजेंसी के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती है।
टिकट कलेक्टर की होगी जिम्मेदारी
इस मामले में रेलवे को आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि रेलवे को ट्रेनों में ऑक्सिजन सिलिंडर रखने चाहिए ताकि सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को जरूरत पड़ने पर सहायता दी जा सके। यदि कोई यात्री या उसका साथी टिकट कलेक्टर या अटेंडेंट को मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो यह उसकी ड्यूटी है कि वह अगले स्टेशन को सूचित करे और वहां पहुंचने पर अस्पताल ले जाकर जरूरी इलाज कराया जा सके।’
केंद्र सरकार का था ये तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश राजस्थान हाई कोर्ट की एक याचिका को लेकर सुनाया है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से रेलवे को लंबी दूरी की ट्रेनों में एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्स और एक अटेंडेंट मुहैया कराने की बात कही गई थी। सरकार ने तर्क दिया था कि ट्रेनों में डॉक्टरों को तैनात करना और बीमार यात्रियों के मेडिकल चेकअप के लिए मशीनें इंस्टॉल करना संभव नहीं है।

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