बड़ी खबरः रानू मंडल के बाद अब रातोंरात स्टार बन गई बिहार की यह लड़की, फोटो देख आप भी हो जाएंगे मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए की जा रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ यह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में छात्रों द्वारा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को एक पत्र भेजा गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले पर सुनवाई को राजी हो गई।
ब्रह्मांड में Earth 2.0 मौजूद! पहली बार एक ग्रह पर मिला पानी, हाइड्रोजन और हीलियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा रविवार को जारी नोटिस के मुताबिक, “6 अक्टूबर को रिशव रंजन द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर एक विशेष बेंच गठित की गई है जो 7 अक्टूब को सुबह 10 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। यह मामला महाराष्ट्र के आरे वन की कटाई से जुड़ा हुआ है, जिसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया गया है।”
इससे पहले रविवार को दिन में मुंबई की अदालत ने सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी थी।
#Chandrayaan2: इसरो का बड़ा खुलासा, यह थी चंद्रयान से संपर्क टूटने की असली वजह आरोपियों की तरफ से अदालत में जिरह करने पहुंचे अधिवक्ता आदित्य बंबुलकर ने बताया कि सभी को 7000 के नगद बॉन्ड पर सशर्त जमानत दे दी गई है और इन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा।
इन सभी प्रदर्शनकारियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति के परिजन ने कहा, “इन लोगों को आईपीसी की सबसे बुरी धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, जो इनके भविष्य को चौपट करने वाली है। सरकार को समझना चाहिए कि हम सभी प्रकृति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अपराधी नहीं हैं।”
खबरः चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर खींची इस चीज की तस्वीर, इसरो ने जारी कर बताई पूरी कहानी… वहीं, इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील तनवीर निजाम ने कहा, “अगर ये लोग इस एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं तो फैसला इनके पक्ष में आएगा। ये आरोप बरकार रहने वाले नहीं बल्कि बेहद हल्के हैं। ये छात्र हैं। हम इस मामले में सरकारी कर्मचारी पर अभियोग चलाने की मांग करेंगे।”
बड़ी खबर: लैंडर के भीतर हुआ कुछ ऐसा कि बन गया इतिहास और पूरी दुनिया हो गई हैरान गौरतलब है कि शनिवार को आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 55 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनमें से 29 को एक स्थानीय अदालत ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले शुक्रावर की रात पेड़ काटने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे। यहां पर लोगों की भीड़ जुटती देख मुंबई पुलिस ने यहां धारा-144 लागू कर दी थी।
जबकि शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरे में पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं की याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
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