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आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत की खारिज, लेकिन इस बात की दी मंजूरी

Jun 04, 2021 / 02:11 pm

धीरज शर्मा

Supreme Court declines interim bail to rape case accused asaram

नई दिल्ली। दुष्कर्म मामले में आरोपी आसाराम (Asaram) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए ऋषिकेश में आयुर्वेदिक संस्थान भेजने की याचिका पर सुनवाई की हामी भर दी है।
आसाराम को ऋषिकेश के आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार ( Rajasthan Government ) को नोटिस जारी किया है।

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कोरोना से संक्रमित आसाराम ने आग्रह किया है कि उन्हें एलोपैथिक दवाओं के सहारे न रखा जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जून तक यानी मंगलवार तक राजस्थान सरकार को इस संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा है।
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।
आसाराम ने तबीयत का हवाला देते हुए रेप मामले में अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
दरअसल इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यहां भी आसाराम की ओर से स्‍वास्‍थ्‍य के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा।
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2013 से काट रहा उम्र कैद की सजा
दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने के बाद वर्ष 2013 से ही आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। इस बीच कई बार बीमारियों के बहाने उसने कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका पेश की है। लेकिन उसे राहत नहीं मिली।
आसाराम को 2018 में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उस पर आश्रम की ही नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप था, जिसमें वो दोषी पाया गया।

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