scriptडीजे बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, खारिज किया इलाहबाद कोर्ट का फैसला | Supreme Court Dismiss Allahabad High Court decision to ban DJ | Patrika News
विविध भारत

डीजे बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, खारिज किया इलाहबाद कोर्ट का फैसला

यूपी में डीजे पर लगे बैन के इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, इन शर्तों को पूरा करने वालों को दी मंजूरी

Jul 15, 2021 / 02:41 pm

धीरज शर्मा

supreme court

supreme court

नई दिल्ली। डीजे पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) का बड़ा फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण के चलते डीजे पर पूरी तरह बैन लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) के तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेकर ही डीजे ( DJ In UP ) बजाया जाए। साथ ही अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) के 2 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें पूरे राज्य में डीजे बजाने पर लगा दिया था।
यह भी पढ़ेँः देशद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अंग्रेजों का कानून, पूछा- क्या देश को अब भी इसकी जरूरत है?

सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दी मंजूरी
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि कानूनी तरीके से वैध रुप से जारी किए गए लाइसेंस धारक ही प्रदेश में डीजे बजा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ उसमें यह मांग नहीं की गई थी।
सिर्फ एक इलाके में शोर से राहत मांगी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही आदेश दे दिया।
यूपी सरकार की वकील की दलील
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गरिमा प्रसाद ने कहा कि 4 जनवरी 2018 को सरकार ने DJ और इंडस्ट्रियल एरिया में शोर की आवाज को लेकर निर्देश जारी किया था।
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2019 से राज्य में DJ नही बज रहा है और सरकार HC के आदेश का पालन करा रही है।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त 2019 में पूरे राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था।
यह भी पढ़ेँः Supreme Court: डीजे पर रोक लगाने वाले इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर अहम सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने दिया ये तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, हाईकोर्ट का आदेश न्यायोचित नहीं है। अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए।

Home / Miscellenous India / डीजे बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, खारिज किया इलाहबाद कोर्ट का फैसला

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो