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सुप्रीम कोर्ट: सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली महिलाओं को पुख्‍ता सुरक्षा मुहैया कराए केरल सरकार

दो जनवरी को तड़के केरल के अयप्पा मंदिर में 44 और 42 वर्ष की दो महिलाओं ने पुलिस सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश किया था।

नई दिल्लीJan 18, 2019 / 04:18 pm

Dhirendra

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मंदिर में प्रवेश करने वाली महिलाओं को पुख्‍ता सुरक्षा मुहैया कराए केरल सरकार

नई दिल्‍ली। सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज नया आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को आदेश दिया कि है वो मंदिर में प्रवेश करने और प्रार्थना करने वाली दोनों महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। दोनों महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना विजयन सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्‍मेदारी है।
कनक और बिंदु की सुरक्षा को खतरा
बता दें कि दो जनवरी (बुधवार) को तड़के केरल के सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में 44 और 42 वर्ष की दो महिलाओं ने पुलिस सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश किया था। दोनों महिलाओं ने भगवान अयप्‍पा की प्रार्थना भी की थी। इस बात की पुष्टि सीएम पिनाराई विजयन ने मीडिया से बातचीत में किया था। उन्‍होंने कहा था कि यह सच है कि महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया। उन्‍होंने कहा था कि पारंपरिक काले परिधान पहने और सिर ढंककर कनकदुर्गा और बिंदु दो जनवरी को तड़के 3.38 बजे मंदिर पहुंचीं थीं। पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों की आशंका के कारण दोनों महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई है। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के बाद से महिलाओं को धमकियां मिलीं हैं। इन धमकियों की वजह से दोनों की सुरक्षा को खतरा उत्‍पन्‍न हो गया है। इस बात को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों महिलाओं को पुख्‍ता सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश केरल सरकार को दिया है।

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