हार्दिक पटेल ने 19वें दिन तोड़ा अनशन, कहा- ‘जिंदा रहकर लड़ूंगा लड़ाई’ पहले एक हजार रुपए का लगा था जुर्माना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने इस मामले में निर्देश जारी किया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलमेश्वर की बेंच ने सिद्धू को एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। तब कोर्ट ने कहा था, ‘गुरनाम सिंह की मौत के लिए सिद्धू को दोषी नहीं ठहरा सकते। सिद्धू की गुरनाम से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। घटना में कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ।’
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कश्मीर निकाय चुनाव पर फिर उठे सवाल, कांग्रेस ने कहा अनुकूल नहीं हालात …इन दिनों कई विवादों से घिरे हैं सिद्धू पहले भाजपा में रहे सिद्धू इन दिनों भाजपा के ही निशाने पर हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने को लेकर सिद्धू को काफी विरोध हुआ था। उनके इस कदम की उन्हीं की पार्टी के दिग्गज और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आलोचना की थी।