कलेक्टर के दफ्तर का सामान कुर्क अदालत के आदेश के मुताबिक़ गुरुवार को कलेक्टर के दफ़्तर का सामान क़ुर्क़ कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि 3 महीने पहले पाँचवें सीनियर सिविल जज ने किसान के मुआवज़े के मामले में ठीक इसी तरह क़ुर्क़ी के आदेश दिए थे। तब भी अदालत के आदेश पर क़ुर्क़ी की गई थी और कलेक्टर कार्यालय के कंप्यूटर टेबल तथा कुर्सी कुर्क की गई थी। गुरुवार को भी उसी तरह के मामले में फिर क़ुर्क़ी हुई है। लेकिन कलेक्टर के दफ़्तर में ज़्यादा सामान नहीं मिला तो अलमारी और जो कुछ मिला उसे उठा लिया गया।
सरकार ने मुआवजा देने में की अनदेखी गौरतलब है कि किसानों को उनकी ज़मीन अधिग्रहण का उचित मुआवज़ा नहीं मिला है। इसपर किसानों ने अदालत में मामला दर्ज किया । कोर्ट ने सरकार को 11 लाख 35 हजार रुपए का मुआवज़ा किसानों को देने का आदेश दिया। लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद जब किसानों को सरकार ने मुआवज़ा नहीं दिया तो किसानों की अपील पर कोर्ट ने कलेक्टर ऑफ़िस का सामान ज़ब्त करने का आदेश दिया। जिसके बाद कलेक्टर दफ्तर से सामान उठाने की कार्रवाई शुरू की गई।