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भारत ने कहा, नौसैनिक मामले पर गुमराह कर रहा है इटली

भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इटली ने यूएन कोर्ट के फैसले को
गलत ढंग से पेश किया है। इससे लग रहा है कि कोर्ट ने नौसैनिक की रिहाई का
आदेश दिया है

May 03, 2016 / 09:34 am

Rakesh Mishra

Italian marines

Italian marines

नई दिल्ली। इटली के विदेश मंत्रालय ने हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र की स्थायी मध्यस्थता अदालत (पीसीए) के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो नौसैनिकों में से एक सल्वातोरे गिरोने अब भारत से स्वदेश लौट सकेगा। इटली की समाचार एजेंसी अनसा ने बताया कि इस बारे में फैसले को मंगलवार को सार्वजनिक किया जाएगा।

फैसले को गलत ढंग से पेश कर रहा इटली
वहीं भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इटली ने यूएन कोर्ट के फैसले को गलत ढंग से पेश किया है। इससे लग रहा है कि कोर्ट ने नौसैनिक की रिहाई का आदेश दिया है। सरकार ने कहा किसी भी नौसैनिक को बरी नहीं किया गया और गिरोने की जमानत की शर्त भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की जाएगी।

गौरतलब है कि इटली ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मध्यस्था की प्रक्रिया के पूरी होने तक गिरोने को स्वदेश वापस जाने की इजाजत दी जाए। इटली के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वापसी की शर्तों को लेकर भारत से सहमति बनाई जाएगी। इटली ने मार्च माह में पीसीए न्यायाधीशों से कहा था गिरोने को रिहा करने के लिए भारत को आदेश दिया जाए और साथ ही उसने यह भी कहा था कि अगर गिरोने को रिहा नहीं किया जाता तो उसे बिना किसी आरोप के तहत चार वर्षों तक भारत में रहना पड़ सकता है जो मानवाधिकार का घोर उल्लंघन होगा।

यह है मामला
भारत ने 2012 में इटली के दो नौसैनिक मासीमिलियानो लातोरको और सल्वातोरे गिरोने को तब गिरफ्तार किया था जब उन्होंने भारतीय जलक्षेत्र में दो मछुआरों की हत्या कर दी थी। तेल के एक टैंकर की हिफाजत में तैनात इन नौसैनिकों का कहना था कि उन्होंने इन मछुआरों को गलती से समुद्री डाकू समझ लिया था और इसीलिए इन पर गोलियां चलाई थीं। भारत इससे पहले एक नौसैनिक लातोरे को पहले ही सेहत संबंधी दिक्कतों के आधार पर इटली जाने की अनुमति दे चुका है, लेकिन उसने दूसरे नौसैनिक गिरोने को रिहा करने से इनकार कर दिया था।

दोनों देशों के संबंधों में खटास
नौसैनिक मामले की वजह से भारत और इटली के संबंधों में पिछले दिनों काफी खटास आ गई थी, लेकिन पिछले साल दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली अदालत में सुलझाया जाए और कोर्ट जो भी फैसला दे, उसे माना जाए। हालांकि अभी भी दोनों देशों के बीच टकराव बना हुआ है।

जमानत पर यह होगी शर्त
इटली के विदेशमंत्री ने एक बयान में कहा कि शुरुआती फैसले में कोर्ट ने फैसला किया कि गिरोन ने घर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसमें कहा गया कि गिरोन की जल्द से जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए वह भारत से तत्काल संपर्क करेंगे। वहीं दिल्ली में सूत्रों ने कहा कि अगर गिरोन को जमानत मिल जाती है, तो केंद्र सरकार इसे लेकर इटली पर शर्त लगाएगी कि वह मामले की सुनवाई में जरूरत पडऩे पर गिरोन की भारत वापसी का वादा करे।

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