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UPSC Prelims 2020: बुधवार को फिर से होगी सुनवाई

आज UPSC ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, परीक्षा स्थगित करना असंभवपहले 31 मई को होनी थी परीक्षा अब 4 अक्टूबर को होगा एग्जाम

Sep 28, 2020 / 01:07 pm

सुनील शर्मा

Supreme Court

पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

आज सुप्रीम कोर्ट में UPSC सिविल सर्विस प्री परीक्षा 2020 के स्थगन को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट में UPSC ने कहा कि सभी आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्था हो चुकी है तथा अब परीक्षा स्थगित करना असंभव है। इस पर कोर्ट में 3 जजों की पीठ ने कहा कि वह इस तथ्य को हलफनामे के साथ कोर्ट में पेश करें।

परीक्षा स्थगन को लेकर दायर की थी अपील
उल्लेखनीय है कि सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर 20 अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित करने को लेकर अपील की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच परीक्षा आयोजित करना परीक्षार्थियों की लिए मानसिक तथा शारीरिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकता है। देशभर के 72 शहरों में 4 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित की जानी है तथा लगभग साढ़े पांच लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। पूर्व में यह परीक्षा 31 मई को होनी थी लेकिन कोरोना वायरस व लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया था। इस परीक्षा के जरिए IAS, IPS, IFS तथा रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस) सहित अन्य सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है।

UPSC ने जारी की कोरोना गाइडलाइन
यूपीएससी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। सभी परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ट्रांसपेरेंट बोतलों में सैनेटाइजर ला सकते हैं साथ ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा।

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