ये पेड़ दिल्ली के जिला पार्क, विकास पुरी में 50-50 पेड़ लगेंगे। पीठ ने यह भी निर्देश दिए कि पेड़ लगाने के संबंध में 26 सितंबर को सुबह 11:00 बजे दिल्ली विकास प्राधिकरण के निदेशक (बागवानी) को अपनी रिपोर्ट भी देंगे। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि अदालत के निर्देशों का अनुपालन सही तरीके से हुआ या नहीं, इसे लेकर 31 अक्तूबर तक दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण की फोटो के साथ हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। जो भी हलफनामा दायर नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ केस नवंबर में सूचीबद्ध किया जाएगा।
बता दें जिन पक्षों को कोर्ट ने वृक्षारोपण का आदेश दिया है, दोनों पक्षों ने पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी पुलिस स्टेशन में एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मारपीट, चोट पहुंचाने व अन्य आपराधिक धाराएं लगाई गई थीं। अब पीठ के समक्ष दोनों पक्षों ने मामले को सुलझाने की इच्छा जताई। इसके बाद पीठ ने पेड़ लगाने का फैसला सुनाया।