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दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, मारपीट का केस वापस लेने वाले दोनों पक्ष लगाएंगे 100 पेड़

31 अक्तूबर तक दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण की फोटो के साथ हलफनामा दायर करना होगा।

नई दिल्लीSep 22, 2018 / 02:30 pm

Saif Ur Rehman

HC

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, मारपीट का केस वापस लेने वाले दोनों पक्ष लाएंगे 100 पेड़

नई दिल्ली। कभी-कभी देश की अदालतें ऐसे फैसले देती हैं जिससे समाज में एक बदलाव, सद्भावना का संदेश जाए और बेहतर समाज के निर्माण में मदद मिले। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे ही अपने फैसले में नजीर पेश करते हुए सद्भावना का संदेश देने की कोशिश की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला करने वाले दो पक्षों को 100 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समाज के प्रति सद्भावना के तौर पर ये पेड़ लगाए जाएं। ये फैसला दोनों पक्षों के खिलफ दर्ज आपराधिक मामले में कार्रवाई खत्म करते हुए न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने दिया। पीठ ने साथ ही ये भी निर्देश दिया कि जिन पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए उन पेड़ों की उम्र न्यूनतम 3 साल और ऊंचाई कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे भी दोनों पक्षों को सामाजिक कार्य के लिए कोशिश करते रहने को कहा।
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विकास पुरी में लगेंगे पेड़
ये पेड़ दिल्ली के जिला पार्क, विकास पुरी में 50-50 पेड़ लगेंगे। पीठ ने यह भी निर्देश दिए कि पेड़ लगाने के संबंध में 26 सितंबर को सुबह 11:00 बजे दिल्ली विकास प्राधिकरण के निदेशक (बागवानी) को अपनी रिपोर्ट भी देंगे। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि अदालत के निर्देशों का अनुपालन सही तरीके से हुआ या नहीं, इसे लेकर 31 अक्तूबर तक दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण की फोटो के साथ हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। जो भी हलफनामा दायर नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ केस नवंबर में सूचीबद्ध किया जाएगा।
क्या है मामला?
बता दें जिन पक्षों को कोर्ट ने वृक्षारोपण का आदेश दिया है, दोनों पक्षों ने पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी पुलिस स्टेशन में एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मारपीट, चोट पहुंचाने व अन्य आपराधिक धाराएं लगाई गई थीं। अब पीठ के समक्ष दोनों पक्षों ने मामले को सुलझाने की इच्छा जताई। इसके बाद पीठ ने पेड़ लगाने का फैसला सुनाया।

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