दरअसल, मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले इंवेट मैनजर प्रमोद कुमार शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में सोनाक्षी सिन्हा और उनकी कंपनी के अधिकारी अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, एडगर सकारिया और घूमिल ठक्कर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। प्रमोद शर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जिसके लिए उन्होंने टेलेंट फुलऑन और एक्सीड इंटरटेनमेंट कंपनी के जरिये अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को बुलाने के लिए एग्रीमेंट किया था। इसके लिए प्रमोद शर्मा ने अलग-अलग किस्तों में 29 लाख 92 हजार रुपए सोनाक्षी सिन्हा समेत उनकी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराए थे। इतना ही नहीं तय तारीख के लिए प्लेन का टिकट भी बुक कराया था, लेकिन इसके बावजूद सोनाक्षी सिन्हा कार्यक्रम में नहीं पहुंची।
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कोर्ट का बड़ा फैसला : नायब तहसीलदार और कोतवाल को भेजा जेल, अदालत की अवमानना का मामला केस की सुनवाई मुरादाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में रही थी, जिसे बाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ स्मिता गोस्वामी की कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। अदालत ने सोमवार को केस की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर तलब करने का आदेश दिया है। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा समेत सभी आरोपियों को तलब किया है। साथ ही सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की अगली तारीख दी है।