scriptFormer HR प्रमुख को मिली राहत, यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी | Former HR chief gets relief, acquitted of sexual harassment charges | Patrika News
मुंबई

Former HR प्रमुख को मिली राहत, यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी

पूर्व एचआर प्रमुख ( Former HR Chief ) को मिली राहत ( relief ), यौन उत्पीड़न ( Sexual Harrasment ) के आरोप से बरी ( Acquitted ), निजी सचिव ( Personal Secretary ) ने लगाया था आरोप, आरोपी की अनुचित मांगों पर जताई थी आपत्ति

मुंबईDec 27, 2019 / 01:05 pm

Rohit Tiwari

Former HR प्रमुख को मिली राहत, यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी

Former HR प्रमुख को मिली राहत, यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी

मुंबई. अपनी निजी सचिव के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी फ्यूचर ग्रुप के पूर्व एचआर विभाग प्रमुख पार्थसारथी राऊत को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। राऊत पर उनकी निजी सचिव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत आरोप लगाए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता की साल 2012 में राऊत के सचिव के रुप में नियुक्ति हुई थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे काम सौंपने के बहाने अनुचित तरीके से छूता था। पीड़ित ने पुलिस के सामने की गई शिकायत में दावा किया था कि मैंने आरोपी की अनुचित मांगों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मेरा तबादला कोलकाता में कर दिया गया था। जब मैंने तबादला न करने का आग्रह किया तो मुझे त्याग पत्र देने के लिए कहा गया और बाद में मुझे कार्यालय से निकाल दिया गया।
यौन उत्पीड़न का शिकार हुई 9 साल की बच्ची, हार्ट सर्जरी के लिए अस्पताल में हुई थी एडमिट

मॉडल ने लगाया अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का आरोप, पति गिरफ्तार

एफआईआर में लिखी गई बातों में विरोधाभास
इसके बाद मैंने कंपनी के संस्थापक किशोर बियानी को भी आरोपी के गलत बरताव को लेकर पत्र लिखा था लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद जज ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। शिकायतकर्ता की बातें व एफआईआर में लिखी गई बातों में विरोधाभास है। उसके आरोप अस्पष्ट हैं। यह कहते हुए जज ने आरोपी को बरी कर दिया।

Home / Mumbai / Former HR प्रमुख को मिली राहत, यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो