पूर्व एचआर प्रमुख ( Former HR Chief ) को मिली राहत ( relief ), यौन उत्पीड़न ( Sexual Harrasment ) के आरोप से बरी ( Acquitted ), निजी सचिव ( Personal Secretary ) ने लगाया था आरोप, आरोपी की अनुचित मांगों पर जताई थी आपत्ति
मुंबई. अपनी
निजी सचिव के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी
फ्यूचर ग्रुप के
पूर्व एचआर विभाग प्रमुख पार्थसारथी राऊत को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। राऊत पर उनकी निजी सचिव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत आरोप लगाए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता की साल 2012 में राऊत के सचिव के रुप में नियुक्ति हुई थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे काम सौंपने के बहाने
अनुचित तरीके से छूता था। पीड़ित ने पुलिस के सामने की गई शिकायत में दावा किया था कि मैंने आरोपी की
अनुचित मांगों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मेरा तबादला कोलकाता में कर दिया गया था। जब मैंने तबादला न करने का आग्रह किया तो मुझे त्याग पत्र देने के लिए कहा गया और बाद में मुझे कार्यालय से निकाल दिया गया।
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