वहीं शिवसेना की तरफ से चीफ व्हीप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट से फ्लोर टेस्ट पर रोक की अर्जी दी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और आज शाम 5 बजे सुनवाई होनी है। शिवसेना की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सुनने के बाद अदालत ने इसे मंजूर कर लिया है। दूसरी तरफ शिंदे गुट के वकील ने शिवसेना की अर्जी का विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना।
शिवसेना नेता संजय राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी लंबित है। राउत ने बीजेपी और राज्यपाल पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप भी लगाया है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे।
राज्यपाल ने महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हुए कई अहम बातें कही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सत्र का एकमात्र एजेंडा सरकार का शक्ति परिक्षण है। इसलिए इसे स्थगित नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति सही नहीं है। शिवसेना से 39 विधायक महा विकास अघाड़ी सरकार का साथ छोड़ने की बात कह रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने मीडिया की खबरों का हवाला दिया है।