मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोषी पिता को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
यह मामला 2017 से 2018 के बीच ठाणे के भिवंडी (Bhiwandi) का है। आरोपी ने अपनी बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया। यहां तक कि जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो दोषी ने उसकी बुरी तरह पिटाई की। कई बार उसे धमकाया भी गया।
पीड़िता ने पिता की हैवानियत की शिकायत अपनी मां से भी किया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस बीच एक बार वह घर से भागने में कामयाब भी हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वापस वहीँ लाया गया। बाद में किसी तरह लड़की ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई।
जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पिता की शर्मनाक करतूत आठ गवाहों के बयान से साबित हो गयी और उसे पॉस्को एक्ट (Pocso Act) के तहत दोषी ठहराया गया।