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मुजफ्फरनगर

Coronavirus के चलते 46 कैदी जमानत पर रिहा, 278 बंदियों की भेजी गई सूची

Highlights:
-प्रदेश की सभी जेलों में इस समय क्षमता से दोगुने बंदी और कैदी हैं
-मुज़फ्फरनगर कारागार में क्षमता 750 की है, वर्तमान में करीब 2500 बंदी हैं
-बंदियों में कोरोना फैलने का खतरा ‌बना हुआ है

मुजफ्फरनगरMar 31, 2020 / 11:41 am

Rahul Chauhan

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मुजफ्फरनगर। कोरोना वायरस के कहर के चलते सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कारागार से सोमवार को 46 बंदियों को रिहा कर दिया गया है। उधर, पड़ोसी जनपद शामली के 55 विचाराधीन बंदियों को जमानत पर रिहा करने की कार्रवाई चल रही है। ये कदम कोरोना का संक्रमण कहीं जेल को भी चपेट में न ले ले, इस वजह से उठाया गया है। जिसके चलते कोर्ट के अदेश के अनुसार मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन द्वारा 278 ऐसे बंदियों की सूची भेजी गई थी, जिन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है।
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गौरतलब है कि प्रदेश की सभी जेलों में इस समय क्षमता से दोगुने बंदी और कैदी हैं। मुज़फ्फरनगर कारागार में भी क्षमता 750 की है जबकि वर्तमान समय में करीब 2500 बंदी हैं। जिससे बंदियों में कोरोना फैलने का खतरा ‌बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के साथ ही प्रदेश के सभी जेलों से सात साल से कम सजा वाले बंदियों और आदर्श बंदियों को 8 सप्ताह की जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद डीजी जेल ने सभी जेलों से ऐसे बंदियों और कैदियों की सूची मांगी थी। मुजफ्फरनगर जेल प्रशासन द्वारा जेल में बंद ऐसे बंदियों की सूची तैयार कराई गई है, जो साथ साल से कम अपराध की सजा के विचाराधीन बंदी है।
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जिला कारागार अधीक्षक अरुण सक्सेना ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में यह विचाराधीन बंदी कोर्ट के आदेश पर इन्हें अंतिम जमानत पर 8 सप्ताह के लिए ये रिहा हुए हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के अभी तक 46 बंदी रिहा हो चुके हैं। इसके साथ ही शामली के 55 बंदियों के रिया होने के आदेश दिए गए हैं। उनकी रिहाई की कार्यवाही अभी चल रही है यह सभी बंदी 8 सप्ताह बाद फिर जेल में आ जाएंगे।

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