कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जो कि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है। जिले के सभी निवासियों, जिनके द्वारा 31 मई तक विवाह-समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को 31 मई के पश्चात आयोजित कराया जाए, ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
पिछले दिनों में हुए विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन, बाराती-घराती काफी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अत: कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज आदि की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी। हालांकि घर पर अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में विवाह करने की अनुमति होगी, जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना डीओआईटी द्वारा बनाए गण् पोर्टल द्धह्लह्लश्च://ष्श1द्बस्रद्बठ्ठद्घश.ह्म्ड्डद्भड्डह्यह्लद्धड्डठ्ठ.द्दश1.द्बठ्ठ पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टेंट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेंट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी।
समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे-बस, जीप आदि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
वहीं दूसरी तरफ अंतरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। संपूर्ण जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
जिले के समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पहचान-पत्र जारी किया जाएगा, जिससे आवागमन में सुविधा हो। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।
समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।