बंजारा प्रकरण को लेकर कोतवाली थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 417/2019 में 16 तथा प्रकरण संख्या 418/2019 में आठ आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में पेश होकर जमानत अर्जी लगाई, लेकिन सीजेएम ने सभी 24 को जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपियों की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोतवाली थाने के मुकदमा संख्या 418/2019 में आरोपी ताऊसर के सालगनाडा निवासी गुलाबराम पुत्र देवाराम, चंदणाराम, किशनाराम, हनुमानराम, गणपतराम, जेठाराम बणजारा तथा हापाजी की छतरी निवासी गुलाबराम पुत्र पाबूराम व भागीरथ की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि दूसरे प्रकरण के 16 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।