एसपी के निर्देशानुसार पुलिस थाना मकराना एवं परबतसर द्वारा शादी एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम के दौरान 100 से ज्यादा व्यक्ति एकत्र पाए जाने पर तीन स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 75 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले एवं बिना मास्क के बाहर घूमने वाले आमजन के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना मकराना, परबतसर एवं नावां द्वारा पांच स्थानों पर कार्रवाई कर कुल 25 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके साथ पुलिस थाना कोतवाली, सदर, जायल, सुरपालिया एवं मूण्डवा द्वारा 7 डीजे मय वाहन के जब्त किए गए।
नागौर पुलिस ने आमजन से अपील है कि विवाह समारोह/सामाजिक कार्यक्रम के दौरान 100 से ज्यादा व्यक्ति एकत्र नहीं हो, मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए, सोशल डिस्टेंश एवं धारा 144 का पालन किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा जारी कॉविड-19 की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन की पालना करें। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि विवाह समारोह से पूर्व सूचना ईमेल के जरिए भी संबंधित उपखण्ड अधिकारी को दी जा सकती है। ईमेल एड्रेस नागौर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट से आवेदन का प्रारूप भी प्राप्त किया जा सकता है। मैरिज होम के संचालकों, प्रबंधकों को अनिवार्य रूप से सी.सी. टी.वी. कैमरों की व्यवस्था करते हुए उन्हें चालू हालत में रखना होगा, ताकि आवश्यकता होने पर उसका अवलोकन किया जा सके।