पंचायतीराज संस्थाओं के प्रथम चरण के चुनाव को लेकर रविवार को मिर्धा कॉलेज परिसर से मतदान दलों को रवाना करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शनिवार को जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, एसपी श्वेता धनखड़ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कॉलेज पहुंचे। यहां निरीक्षण करने के बाद कलक्टर व एसपी ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पंचायत समिति – ग्राम पंचायतें – पं.स. वार्ड – मतदान केन्द्र – मतदाता
जायल – 38 – 33 – 228 – 174489
नागौर – 40 – 37 – 255 – 179676
मूण्डवा – 31 – 25 – 190 – 129500
खींवसर – 35 – 31 – 184 – 137314
कुल – 144 – 126 – 857 – 620979
नोट – नागौर व जायल पंचायत समिति के तीन-तीन वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन होने के चलते 120 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा।
मतदाता प्रस्तुत कर सकेंगे वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज
जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार मतदाता मतदान करने के निमित्त आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए हुए सरकारी पहचान पत्र या केंद्र या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। इसके साथ ही श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटोयुक्त जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, ई-डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक मतदाता को मतदान करने के लिए दिखानी होगी।
परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वह मतदान में भाग लेने के लिए उपर्युक्त में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ अवश्य लाएं तथा 100 मीटर की परिधि में नियुक्त कार्मिक को दिखाकर ही मतदान केंद्र में प्रवेश करें।
पोस्टर या बैनर नहीं लगा सकेंगे
चुनाव के दौरान किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के नेता की तस्वीर या चुनाव चिह्न अथवा नारे दर्शाते हुए पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2 गुना 5 फुट से अधिक नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सोनी के निर्देशानुसार मतदान दिवस को मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा। साथ ही निर्वाचन बूथों पर अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियां लगाई जा सकेगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है, लेकिन साइडों में कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पत्र का वितरण करने के लिए ही किया जाएगा। मतदाता पहचान पत्रों पर किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का नाम अथवा चुनाव चिह्न अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पत्रों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड संख्या एवं मतदान केंद्र का नाम अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा। ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इक_ी नहीं होने दी जाएगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहां खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसने कि अपना मत दे दिया है।