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नागौर

Video : कार्रवाई के डंडे का डर, बढ़ाई काम की स्पीड

– रेलवे फाटक सी-61 पर आरओबी निर्माण का मामला : हाईकोर्ट में 21 मई तक काम पूरा करने का वादा किया था ठेकेदार ने- हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

नागौरMay 25, 2022 / 01:10 pm

shyam choudhary

ROB construction case at railway gate C-61

ROB construction case at railway gate C-61

नागौर. जिला मुख्यालय पर रेलवे फाटक सी-61 पर निर्माणाधीन आरओबी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में दायर की गई याचिका को लेकर मंगलवार को फिर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट को बताया गया कि ठेकेदार द्वारा 19 अप्रेल को दिए गए वचन के बावजूद कोई प्रगति नहीं की है। इस पर कोर्ट ने 26 मई को दुबारा सुनवाई रखते हुए ठेकेदार एजेंसी के अधिवक्ता को निर्देश दिए कि वह 19 अप्रेल से अब तक कितना कार्य किया गया है, इस संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए अपने मुवक्किल का हलफनामा दाखिल करें। साथ ही मौके के फोटो भी पेश करने के लिए कहा है।
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इधर, कार्रवाई के डर से ठेकेदार ने काम की गति बढ़ाई है। न्यायालय में हलफनामा व शपथ पत्र देने के बावजूद काम नहीं करने पर ठेकेदार को लगा कि अब उसके खिलाफ न्यायालय कठोर कार्रवाई करेगा, इससे बचने के लिए ठेकेदार ने सुगनसिंह सर्किल के पास आरओबी के काम की गति बढ़ाई है। हालांकि इसी गति से काम करे तो भी ठेकेदार को कम से कम छह महीने और लगेंगे, ऐसे में 26 को न्यायालय का निर्णय लेता है, यह तो समय ही बताएगा।
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गौरतलब है कि निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने पर नागौर व्यापार मंडल की ओर से रूपसिंह पंवार व अन्य ने जोधपुर हाईकोर्ट में अधिववक्ता एनआर चौधरी के माध्यम से याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान पहले तो ठेकेदार ने बार-बार निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर तारीखें बढ़ाता रहा, लेकिन बाद में न्यायालय ने फटकार लगाते हुए काम पूरा करने को लेकर उससे हलफनामा मांगा, जिस पर ठेेकेदार ने हलफनाम पेश कर कहा कि वह 21 मई 2022 तक काम पूरा कर देगा। इसके बावजूद ठेेकेदार ने काम शुरू नहीं किया तो विभागीय अधिकारियों ने टेंडर निरस्त करने के लिए उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजा तथा हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई की अर्जी लगाकर ठेकेदार का ठेका निरस्त करने की अनुमति मांगी, जिस पर गत 19 अप्रेल को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ठेकेदार ने 21 मई तक काम पूरा करने के लिए हलफनामा व उस पर शपथ पत्र दिया है, इसलिए उसके वचन का सम्मान करते हुए 24 मई तक का समय दिया जाएगा।
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साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वह वचन का पालन करने में विफल रहता है तो उसके आवश्यक परिणाम भुगतने होंगे। मंगलवार को जब सुनवाई हुई तो न्यायालय को बताया गया कि ठेकेदार ने वचन के बावजूद कोई प्रगति नहीं की है। इस पर न्यायालय ने 26 को वापस सुनवाई रखते हुए प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
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एक नजर : बीकानेर रेलवे क्रॉसिंग सी-61 का आरओबी
बजट स्वीकृत – 25.74 करोड़
टेंडर हुआ – 19.37 करोड़
आरओबी की लम्बाई – 1063 मीटर
शिलान्यास – मई, 2017
काम शुरू किया – सितम्बर 2017
काम पूरा करना था – 14 दिसम्बर 2018
यूं बढ़ाता रहा हर बार तारीख
हाईकोर्ट में याचिका लगाने के बावजूद ठेकेदार हर बार शपथ पत्र देकर कोर्ट को गुमराह करता रहा, जबकि काम की गति नहीं बढ़ाई।
– 12 जनवरी 2021 को कोर्ट में सुनवाई के दौरान ठेकेदार व सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि नए एग्रीमेंट के अनुसार 31 अगस्त 2021 तक काम पूरा कर देंगे। इसके बावजूद काम की गति में कोई सुधार नहीं हुआ।
– केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक ने 21 मार्च 2021 को ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिस पर ठेकेदार ने संपूर्ण निर्माण 31 जुलाई 2021 तक पूरा करने की बात कही।
– इसके बाद ठेकेदार ने नई तारीख 21 अक्टूबर 2021 दी। फिर भी काम में गति नहीं आई।
– 8 नवम्बर 2021 को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ठेकेदार को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें उसे बताना था कि निर्माण कब तक पूरा होगा। जिस पर ठेकेदार कंवरजीत सिंह ने अतिरिक्त शपथपत्र पेश करते हुए बताया कि आरओबी का 60 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और शेष कार्य 8 महीने में यानी 21 मई 2022 तक पूरा कर देगा।

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