श्रमिक कार्ड धारी महिलाओं को मिलेगा लाभ
नागौर. राज्य सरकार की ओर से श्रमिक कार्ड धारी गर्भवती को प्रसव कराने में प्रसूति सहायता योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
श्रम विभाग के सहायक आयुक्त मूलचंद ने बताया कि प्रसूति सहायता योजना के तहत हिताधिकारी श्रमिक के सरकारी अस्पताल में प्रसव पर सहायता राशि पात्रता एवं शर्तों के अनुसार देय होगी। हिताधिकारी को प्रसूति के 180 दिन की समयावधि में आवेदन करना होगा। प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव के लिए ही देय है। उधर इस योजना के तहत चिकित्सा संस्थानों में भी प्रचार किया जा रहा है।
नागौर. राज्य सरकार की ओर से श्रमिक कार्ड धारी गर्भवती को प्रसव कराने में प्रसूति सहायता योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
श्रम विभाग के सहायक आयुक्त मूलचंद ने बताया कि प्रसूति सहायता योजना के तहत हिताधिकारी श्रमिक के सरकारी अस्पताल में प्रसव पर सहायता राशि पात्रता एवं शर्तों के अनुसार देय होगी। हिताधिकारी को प्रसूति के 180 दिन की समयावधि में आवेदन करना होगा। प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव के लिए ही देय है। उधर इस योजना के तहत चिकित्सा संस्थानों में भी प्रचार किया जा रहा है।