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नागौर

वीवी पैट की झूठी शिकायत पर दर्ज होगा मुकदमा

आपत्ति दर्ज करवाने वाले मतदाता को भरकर देना होगा घोषणा पत्र,गलत आपत्ति दर्ज करवाने पर छह माह या इससे अधिक की होगी जेल

नागौरNov 05, 2018 / 07:43 pm

shyam choudhary

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नागौर. चुनावों में ईवीएम की निष्पक्षता पर लगने वाले आरोपों से बचने के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग ने वीवी पैट की व्यवस्था की है, जिसमें मतदाता को मत देने के बाद सात सैकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी, जिसमें मतदाता द्वारा दिए गए मत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद पर्ची वीवी पैट के बॉक्स में गिर जाएगा। इस दौरान यदि किसी मतदाता को लगता है कि उसने जिसे वोट दिया, उसे नहीं लगा है तो वह उसकी शिकायत कर सकेगा, लेकिन यदि मतदाता की शिकायत झूठी पाई गई तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग की ओर से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, जिसमें मतदाता को छह माह या इससे अधिक की जेल हो सकेगी।

गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष तैयारियों की गई हैं। इसमें वीवी पैट मशीन भी शामिल है, जिससे चुनाव सम्बन्धी कई भ्रांतियों का समाधान भी होगा। साथ ही ईवीएम को हैक करने, छेड़छाड़ करने जैसे आरोपों पर भी लगाम कसेगी। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता को मतदान के दौरान गलत पर्ची गिरने या अन्य शिकायत करने होगी तो उसे घोषणा पत्र भरकर देना होगा। गलत आपत्ति दर्ज करवाने पर सम्बन्धित मतदाता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि मतदान के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और लोग अलग-अलग हथकंडे अपनाते हैं जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसका तोड़ निकालने के लिए ही इस बार ईवीएम के साथ वीवी पैट को जोड़ा है।

आपत्ति होने पर क्या करें
मतदान के दौरान मतदाता जिसे मत देता है उसके अलावा किसी अन्य प्रत्याशी की पर्ची वीवी पैट में गिरती है तो मतदाता बूथ स्थल पर मौजूद पीठासीन अधिकारी को शिकायत कर सकेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदाता की शिकायत पर उससे आपत्ति पत्र भरवाएगा। इसके बाद दुबारा मत डाला जाएगा। यह मत जांचने के लिए होगा, जिसकी गिनती मतदान में नहीं होगी। मत डालते समय सक्षम अधिकारी भी मतदाता के साथ ही खड़े होंगे।

गलत आपत्ति पर सजा का प्रावधान
शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति पत्र भरने के बाद जांच के लिए डाले गए मत में अगर मशीन सही कार्य करती है तो उसी समय शिकायतकर्ता को पुलिस को सौंप दिया जाएगा। गलत शिकायत पर नियमानुसार एक हजार रुपए का जुर्माना और छह माह या उससे अधिक की सजा का भी प्रावधान है।

गलत शिकायत पर होगी कार्रवाई
निर्वाचन आयोग ने इस बार वीवी पैट की व्यवस्था इसलिए की है ताकि मतदाता को यह विश्वास हो जाए कि उसने जिसे वोट दिया है, उसी को पड़ा है। इसके बावजूद यदि किसी को आपत्ति हुई तो उससे शिकायत का घोषण पत्र भरवाया जाएगा और शिकायत झूठी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
– मुरारीलाल शर्मा, एसडीएम, नागौर

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